pan masala: पान मसाला और गुटखा को लेकर सरकार ने नए नियम कर दिए जारी
भारत सरकार ने पान मसाला (pan masala) और गुटखा (Gutkha) के हर पैक पर एमआरपी और अन्य जरूरी विवरण लिखना अनिवार्य कर दिया है। नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। इससे उपभोक्ताओं को सही कीमत और सही जानकारी मिलेगी।

1 फरवरी 2026 से भारत में बिकने वाले हर पान मसाला और गुटखा पैक पर अब एमआरपी (Retail Sale Price) और अन्य अनिवार्य जानकारियां लिखना आवश्यक होगा। उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
अब छोटे पैक पर भी अनिवार्य होंगी सभी घोषणाएं
अब तक 10 ग्राम या उससे छोटे पैक को कुछ अनिवार्य घोषणाओं से छूट मिली हुई थी, लेकिन नई अधिसूचना के बाद यह छूट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
इसका अर्थ है कि चाहे पैक 5 ग्राम का हो या 50 ग्राम, हर पैक पर एक जैसी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
“यह भी पढ़ें:”फर्जी Facebook ID की शिकायत ऐसे करें मिनटों में होगी बंद
गुमराह करने वाली कीमतों पर लगेगी रोक
बाजार में लंबे समय से देखा जा रहा था कि छोटे पैक पर स्पष्ट कीमत नहीं लिखी जाती थी, जिससे ग्राहक को वास्तविक दर का अंदाजा नहीं हो पाता था।
नए नियम से-
पैकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी
उपभोक्ता सही कीमत जान पाएगा
व्यापारी मनमानी कीमत नहीं लगा पाएंगे
सरकार का मानना है कि इससे भ्रामक मूल्य निर्धारण पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी।
क्या-क्या जानकारियां होंगी अनिवार्य?
नए नियम के अनुसार अब हर पान मसाला (pan masala) और गुटखा (Gutkha) पैक पर ये जानकारी देनी होगी:
अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)
निर्माण तिथि
बैच नंबर
नेट वेट
निर्माणकर्ता का नाम और पता
स्वास्थ्य चेतावनी
उपभोक्ता हेल्पलाइन जानकारी
इससे ग्राहक को पूरा विवरण एक ही पैक पर आसानी से उपलब्ध होगा।
नियम कब से लागू होंगे?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नए प्रावधान 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
निर्माण कंपनियों को इस अवधि तक अपनी पैकिंग प्रणाली में बदलाव करना होगा।
उद्योग पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों के अनुसार: छोटे पैक बेचने वाले ब्रांडों की लागत थोड़ी बढ़ सकती है,बाजार में पैकेजिंग मानकीकरण आएगा,टैक्स और रजिस्ट्रेशन पारदर्शिता बढ़ेगी,असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निर्माताओं पर निगरानी आसान होगी



