PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं किया लिंक तो PAN होगा Inoperative, ऐसे चेक करें स्टेटस
PAN-Aadhaar Linking की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। जानें PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें, ₹1000 लेट फीस, लिंक करने का पूरा तरीका और नियम।
PAN Aadhaar Linking Deadline 2025: भारत में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने PAN और Aadhaar को लिंक करने को लेकर एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन PAN कार्ड धारकों ने Aadhaar से लिंक नहीं किया, उनका PAN Inoperative (निष्क्रिय) हो जाएगा। ऐसे में न तो टैक्स फाइल किया जा सकेगा और न ही किसी बड़े वित्तीय लेन-देन में PAN का उपयोग हो पाएगा।

आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले PAN जारी किया गया था, उनके लिए PAN-Aadhaar Linking अनिवार्य है। अब समय बहुत कम बचा है और यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
PAN-Aadhaar Linking की डेडलाइन और लेट फीस की पूरी जानकारी
PAN को Aadhaar से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस तारीख के बाद बिना लिंक किया PAN पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा।
1- यदि आपने अब तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो आपको ₹1000 की लेट फीस भरनी होगी।
2- यह फीस भरने के बाद ही PAN को Aadhaar से लिंक किया जा सकता है।
हालांकि, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद Aadhaar Enrollment ID के जरिए PAN बनवाया है, उन्हें कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। वे मुफ्त में PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग का कहना है कि यह नियम टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने और फर्जी PAN को रोकने के लिए लागू किया गया है।
इसे भी पढें: “मैं खुद पर बहुत सख्त रहती हूं” – श्रीलंका पर 4-0 की बढ़त के बाद स्मृति मंधाना का बड़ा बयान
PAN-Aadhaar लिंक नहीं होने पर क्या होंगे नुकसान?
अगर आपने तय समय सीमा तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया, तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है:
- PAN कार्ड Inoperative हो जाएगा।
- Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक में ₹50,000 से अधिक का लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या प्रॉपर्टी डील में दिक्कत।
- TDS/TCS क्रेडिट नहीं मिलेगा।

आयकर विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि लिंकिंग न होने पर PAN से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं बाधित हो जाएंगी।
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें और स्टेटस कैसे चेक करें?
PAN-Aadhaar Linking का तरीका
PAN को Aadhaar से लिंक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- लॉग-इन करें या बिना लॉग-इन भी “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
- PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
- “Continue to Pay Through e-Pay Tax” पर क्लिक करें।
- Assessment Year चुनें और Payment Type में “Other Receipts” सिलेक्ट करें।
- ₹1000 फीस (यदि लागू हो) का भुगतान करें।
- पेमेंट के बाद PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरी करें।
PAN-Aadhaar Link Status कैसे चेक करें?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका PAN पहले से लिंक है या नहीं, तो ये स्टेप्स अपनाएं:
- Income Tax e-Filing Portal पर जाएं।
- “Link Aadhaar Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
- Submit करें।
- स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिख जाएगा।

इसे भी पढें: पवार परिवार की राजनीति में बड़ी वापसी: नगर निगम चुनाव में फिर साथ आए शरद पवार और अजित पवार
Aadhaar और PAN में डिटेल्स मैच न होने पर क्या करें?
अगर PAN और Aadhaar की जानकारी (नाम, DOB, जेंडर) मैच नहीं कर रही है, तो:
- Aadhaar में सुधार के लिए UIDAI वेबसाइट पर जाएं।
- PAN डिटेल अपडेट के लिए Protean (NSDL) या UTIITSL पोर्टल का उपयोग करें।
- जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं।
निष्कर्ष
PAN-Aadhaar Linking Deadline 2025 अब बेहद नजदीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका PAN सक्रिय रहे और किसी भी टैक्स या बैंकिंग काम में परेशानी न आए, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले PAN को Aadhaar से लिंक जरूर कर लें।
इसे भी पढें: पश्चिम बंगाल में ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं पर सुनवाई पर EC का सशर्त ब्रेक
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा के बाद कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें और आज ही PAN-Aadhaar लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें।
Vihantv.com: Click Here



