Rewa: रीवा के नियमित सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट: चली जाएगी नौकरी

रीवा (Rewa) जिले के 2015 नियमित शिक्षकों (regular government teachers) की नौकरी पर संकट। डीपीआई ने डीईओ को निर्देश जारी किए-बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को एक साल में ब्रिज कोर्स पास करना अनिवार्य, अन्यथा नौकरी खतरे में।

रीवा (Rewa) जिले में कार्यरत करीब 2015 नियमित शिक्षकों (regular government teachers) की नौकरी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रीवा (Rewa) को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन प्राथमिक शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री है, उन्हें NIOS का अनिवार्य ब्रिज कोर्स निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा।

पंजीयन कराना अनिवार्य, 25 दिसंबर अंतिम तारीख
डीईओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित नियमित शिक्षकों (regular government teachers) को पहले पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, तभी वे ब्रिज कोर्स में सम्मिलित हो सकेंगे।

पंजीयन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है।
नियमित शिक्षकों (regular government teachers) को कोर्स पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में ब्रिज कोर्स पास न करने पर नौकरी समाप्त होने तक की कार्रवाई संभव है।

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11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए 6 माह का कोर्स
गौरतलब है कि जिन नियमित शिक्षकों (regular government teachers) की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व हुई है, उन्हें
6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया पहले से शुरू है और संबंधित शिक्षकों को विभागीय स्तर पर सूचना भी दे दी गई है।

क्यों लिया गया यह निर्णय?
प्राथमिक शिक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता D.El.Ed को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य माना गया है। परंतु अगस्त 2023 से पहले काफी संख्या में बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक पद पर की गई थी। इसी विसंगति को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि-बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ‘NIOS ब्रिज कोर्स’ करना होगा।
कोर्स पास न करने पर उनकी नियुक्ति वैध नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद डीपीआई ने प्रदेश के सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया है।

कोर्स पूरा नहीं किया तो नौकरी पर संकट
कोर्स को सफलतापूर्वक पास करना अत्यंत आवश्यक है।
यदि कोई नियमित शिक्षक (regular government teachers) निर्धारित अवधि में- पंजीयन नहीं कराता,ब्रिज कोर्स में भाग नहीं लेता,कोर्स को पास नहीं करता,तो उसकी नौकरी समाप्त हो सकती है।
यह फैसला जिले के 2015 शिक्षकों के भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा।

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