तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे राजपाल यादव: 1.5 करोड़ की ‘कीमत’ पर मिली आजादी, जानें कोर्ट रूम में क्या हुआ!
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत। 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद 8 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे एक्टर। जानें क्या है पूरा मामला।
Rajpal Yadav Bail News: बॉलीवुड के चहेते कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के प्रशंसकों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से कानूनी मुश्किलों और जेल की सलाखों के पीछे वक्त बिता रहे राजपाल यादव को आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिल गई है। हालांकि, यह रिहाई इतनी आसान नहीं थी; इसके लिए कोर्ट ने एक बड़ी रकम जमा करने की शर्त रखी थी।
1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट और 8 दिन बाद रिहाई
राजपाल यादव पिछले आठ दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत तभी प्रभावी होगी जब अभिनेता डिमांड ड्राफ्ट के जरिए यह राशि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करेंगे। दोपहर 3 बजे तक की समय सीमा के भीतर राजपाल यादव के पक्ष ने कोर्ट की शर्त को पूरा किया, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ।

क्या है पूरा मामला? 5 करोड़ का कर्ज जो बना गले की फांस
राजपाल यादव की कानूनी मुसीबतें साल 2010 में शुरू हुई थीं, जब उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्देशन के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन (मुरली प्रोजेक्ट्स) से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। समय के साथ यह मामला ब्याज समेत बढ़ता चला गया। राजपाल यादव के वकील ने मीडिया को जानकारी दी कि:
- मूल राशि 5 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़ते-बढ़ते लगभग 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
- एक्टर अब तक इस मामले में कुल 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं।
- आज जमा किए गए 1.5 करोड़ रुपये के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।
कोर्ट रूम ड्रामा: जज ने दी थी 3 बजे तक की डेडलाइन
सोमवार दोपहर करीब 2 बजे जब सुनवाई शुरू हुई, तो माहौल काफी तनावपूर्ण था। राजपाल यादव के वकील ने शुरुआत में फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के जरिए पैसे जमा करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सख्त लहजे में कहा, “आपको पहले से पता है कि पैसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही भरने हैं।” कोर्ट ने अभिनेता को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं होता, तो मामले की सुनवाई अगले दिन तक टाल दी जाएगी और उन्हें जेल में ही रहना होगा। अंततः समय रहते कागजी कार्रवाई पूरी की गई और राजपाल यादव को जमानत मिल गई।
इसे भी पढें: T20 World Cup 2026: क्या फिर दिखेगा भारत-पाकिस्तान का रोमांच?
अब आगे क्या? 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई
राजपाल यादव को भले ही फिलहाल जेल से राहत मिल गई है, लेकिन कानूनी तलवार अभी भी लटकी हुई है। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। तब तक अभिनेता को अपनी बकाया राशि के सेटलमेंट के लिए ठोस योजना पेश करनी होगी। राजपाल यादव के प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी इस निजी और कानूनी समस्या से बाहर निकलकर दोबारा बड़े पर्दे पर अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाएंगे।



