इंडिया गठबंधन को बड़ी राहत: कोर्ट ने CBI को नोटिस भेजा

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राबड़ी देवी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI से 6 दिसंबर तक जवाब मांगा। कोर्ट ने मामले को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया।

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में इंडिया गठबंधन को महत्वपूर्ण राहत मिलती दिखाई दे रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi)  द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse avenue court)ने बड़ा निर्णय लेते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

राबड़ी देवी ने केस ट्रांसफर की मांग की थी
राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनका आईआरसीटीसी घोटाला मामला वर्तमान जज विशाल गोगने से हटाकर किसी अन्य जज को ट्रांसफर किया जाए। इसी आवेदन पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने CBI से जवाब मांगा है।

कोर्ट का आदेश—CBI को 6 दिसंबर तक देना होगा जवाब

बार एंड बेंच रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने CBI को नोटिस जारी करके 6 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
अब यह वही तारीख होगी जब अदालत तय करेगी कि राबड़ी देवी (Rabri Devi) की ट्रांसफर याचिका पर आगे क्या कार्रवाई की जाए।

चार मामलों में से सिर्फ एक पर सुनवाई—बाकी पर संशोधित याचिका की मांग
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आज केवल चार में से एक मामले पर ही नोटिस जारी किया गया है।
अन्य तीन मामलों में उचित संस्थाओं को पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए अदालत ने राबड़ी देवी (Rabri Devi) को उन तीन मामलों के लिए संशोधित याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी जीत क्यों?
राजनीतिक हलकों में इसे इंडिया गठबंधन के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मामला लंबे समय से विवाद में रहा है और इस नोटिस के बाद आगे की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव संभव हो सकता है।

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