Rewa: कार्यपालन यंत्री S.B. रावत आपत्तिजनक टिप्पणी पर निलंबित

Rewa संभाग कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री S.B. रावत को वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायालय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित किया। ऑडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

रीवा संभाग के कमिश्नर B.S.JAMOD ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रमांक-2 रीवा के कार्यपालन यंत्री श्री एस.बी. रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर मऊगंज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप के आधार पर की गई है, जिसमें श्री रावत पर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर एवं आपत्तिजनक आरोप लगाने तथा न्यायालय की कार्यवाही पर प्रतिकूल टिप्पणी करने का आरोप है।

जवाब समाधानकारक नहीं, अनुशासनहीनता का मामला

रावत को 25 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने 28 नवंबर को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
कमिश्नर कार्यालय के अनुसार, उनका जवाब प्रथम दृष्टया समाधानकारक नहीं पाया गया। जांच में पाया गया कि वायरल ऑडियो में उन्होंने बिना किसी आधार के वरिष्ठ अधिकारी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया तथा न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणी की।

गंभीर कदाचार मानते हुए निलंबन

कमिश्नर ने आदेश में उल्लेख किया है कि यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और इसे गंभीर कदाचरण माना गया है।
इसी आधार पर रावत को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया।

निलंबन अवधि में रीवा में रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि में रावत का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।

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